अगर डूब जाता है आपका Bank, तो क्या आपको मिलेंगे आपके पैसे वापस या नहीं?
दोस्तों हम सभी अपने पैसों को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं, कि क्या हमारे पैसे सुरक्षित हैं चाहे वह बैंक में हो या फिर हमारे पास, और वर्तमान में हमें अनगिनत फ्रॉड होते दिख रहे हैं, जिसमें लोग बैंकों से उधार ले लेकर भाग जाते हैं, जिससे बैंकों को भारी नुकसान होता है
और आप भी सोचिए अगर आपका पैसा उस बैंक में जमा हो जिसमें यह बड़ा घोटाला किया गया है, और वह बैंक बंद तक हो सकता है, तब आपके पैसों का क्या होगा? इसके लिए कई अन्य प्रकार के नियम और कानून बनाए गए हैं जिनके बारे में हम आज आपको बताएंगे
क्या आपको मिलेगा आपका पैसा: जैसा कि हमने बताया किसी बैंक के डूब जाने पर सरकार द्वारा नियम बनाया गया था, की किसी बैंक के डूब जाने पर या बंद हो जाने पर जमा करता को अधिकतम ₹1 लाख रुपए तक ही दिए जाएंगे
पर साल 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस नियम में संशोधन करने का प्रस्ताव जारी किया, और इनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इतिहास में 28 साल बाद इस अधिकतम ₹1 लाख की राशि को बढ़ाकर ₹5 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी बैंक के डूबने पर आप को अधिकतम ₹5 लाख रुपए तक वापस मिल सकते हैं
DICGC करेगी आपका पैसा वापस: 1961 की धारा 16 (1) के DICGC एक्ट के अंतर्गत इस स्थिति का वर्णन किया गया है, अगर कोई बैंक किसी कारण वश बंद हो जाती है, तो इस स्थिति में जमाकरता की जमा की गई राशि पर ₹5 लाख रुपए तक का बीमा स्वता ही हुआ रहता है
और इस राशि में मूलधन की राशी के साथ-साथ ब्याज दोनों शामिल रहते हैं, इसलिए इस स्थिति में DICGC के तहत बैंक के जमा कर्ताओं को ₹5,00,000 तक की अधिकतम राशि वापस की जाती है
क्या होगा अगर बैंक में हैं दो खाते: कई बार कई व्यक्ति के एक ही बैंक के अलग-अलग राज्यों में एक से ज्यादा या फिर दो खाते होते हैं, इस स्थिति में बैंक अपने उन ग्राहकों की सारी जानकारी रखता है, और बैंक के दिवालिया घोषित होने पर उस बैंक के खाता धारक को जिसके उस बैंक में दो अकाउंट है, उसके अनुसार उसे ₹5-₹5 लाख की अधिकतम राशि दोनों खातों के आधार पर दी जाएगी
यानी दोनों ब्रांचों में आपके जमा धनराशि पर बीमा के रूप में ₹5 लाख रुपए ही दीए जायेंगे, और अगर जमा धनराशि ₹5,00,000 से ऊपर है उस स्थिति में भी आपको सिर्फ ₹5 लाख रुपए की बीमा रकम दी जाएगी
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